विकलांग जन विकास विभाग विकलांग पेंशन
इस योजना का मुख्य उद्देश्य 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रत्यक्ष विकलांग, मानसिक मंदित अथवा श्रवण बाधित महिला/पुरुष आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग
पात्रता और शर्तें: – | |
विकलांग व्यक्ति, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और उनकी विकलांगता का न्यूनतम 40 प्रतिशत है। | |
उत्तर प्रदेश के निवासी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। | |
ऐसे व्यक्ति जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन या किसी अन्य योजना के तहत पेंशन / अनुदान / सहायता प्राप्त कर रहे हैं और सरकारी संस्थानों / आश्रयों में मुफ्त जीवन निर्वाह पाने वाले व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। | |
लाभार्थियों की पात्रता के सापेक्ष डीएम का निर्णय अंतिम होगा। | |
आय | विकलांग व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं (वर्तमान में, ग्रामीण क्षेत्रों में Rs.46080 / – के आधार पर और प्रति वर्ष शहरी क्षेत्रों में Rs.56460 / -) इस अनुदान योजना के लिए पात्र होंगे। (अनुदान प्राप्त करने के लिए, जिले के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र मान्य होगा।) |
अनुदान की दर | इस योजना के तहत, अनुदान की दर रु। 500 / – प्रति लाभार्थी प्रति माह होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर मान्य दरों के साथ बदली जाएगी। |
अनुदान की प्रक्रिया और प्रतिबंध | अनुदान की प्रक्रिया और प्रतिबंध इस प्रकार होंगे: –
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आवेदन पत्र | आवेदन पत्र भरा जा सकता है और जन सुविधा / लोकवाणी / इंटरनेट के माध्यम से ई-आवेदन की अद्यतन स्थिति sspy-up.gov.in पर विकलांग व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। |
भुगतान की प्रक्रिया | भुगतान ई-भुगतान के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। |
जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाते की डिटेल्स
- इनकम सर्टिफिकेट
- BPL कार्ड अगर है तो।
- पति का मृत्यु प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोज