सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश ने विधवा औरतो के लिए योजना प्रक्षेपित की है। इस योजना का लाभ सभी विधवा, निराधार औरतो को प्राप्त होगा। इस योजना के तहत उन महिलाओ को 300 रुपये प्रति मास पेंशन दिया जाएगा।
इस योजना का मुख्य लक्ष्य विधवा और बेसहारा औरतो को आर्थिक रूप से मदद करना है।
विधवा पेंशन योजना 2019
- इस योजना का लाभ BPL धारक विधवा महिलाओ को और अन्य विधवा महिलाओ को मिलेगा।
- इस योजना को ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों विस्तारों मे लागू किया गया है।
- महिला का जीवन यापन गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए।
- यदि विधवा महिला का कोई पेंशन आता होगा तो वह इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकती है।
- यदि विधवा महिला के बच्चे है तो बच्चो के बालिक होने पर उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- विधवा महिला का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए।
- विधवा महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य की होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत लाभार्थी को प्रति माह 300 रुपए पेंशन दिया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रो के लिए आवेदन ग्राम सभा मे किया जायेगा।
- शहरी क्षेत्र के आवेदन के लिए जिल्ला प्रोवेशन अधिकारी कार्यालय का संपर्क करना होगा।
- इस योजना के तहत लाभार्थी को पेंशन की रकम 6-6 माह के किस्तों के रूप मे दी जाती है।
- पेंशन की राशि का भुगतान Online रूप से होता है।
- इसके लिए आवेदन पत्र हर एक राज्य के जिल्ला प्रोवेशन अधिकारी कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।
जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाते की डिटेल्स
- इनकम सर्टिफिकेट
- BPL कार्ड अगर है तो।
- पति का मृत्यु प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोज
विधवा पेंशन योजना योग्यता
- वह औरत जिसकी उम्र १८ साल हो और वह विधवा हो तो इस योजना के लिए वह योग्य है। इसके अलावा जो भी महिला की आय २ लाख और उससे कम हो उसे भी यह लाभ प्राप्त होगा।
- इसके अलावा वह विधवा होनी चाहिए।
- उसके पास पति, मातापिता एवं पुत्र से कोई भी आधार ना हो वह औरते आवेदन कर सकती है।
- किसी भी औरत की मानसिक और शारीरिक कमजोरी की वजह से निराश्रित है वह भी इस योजना के लिए योग्य मानी जाती है।
- इसके अलावा विधवा और बेसहारा औरत किसी सरकारी क्षेत्र में कार्यरत नहीं होनी चाहिए।